योजना का उद्देश्य :-
घरेलु कामकाजी महिला तथा उन के परिजनों को सुविधा प्रदान करना
पात्रता :-
महिलाये जो घर-घर जाकर झाड़ू-पोंछा, बर्तन-बासन करती हो.
योजना के प्रमुख लाभ :-
1. अधिकतम दो प्रसूतियो के लिए निर्धारित कलेक्टर दर पर सप्ताह की मज़दूरी, पितृत्व अवकाश के रूप में बच्चे के पिता को दिन की मज़दूरी, प्रसूति व्यय के लिए राशि नगद.
2. महिला की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम कन्याओ के सामूहिक विवाह के दौरान राशि प्रति विवाह की सहायता
3. महिला की सामान्य मृत्यु पर परिजनों को एवं दुर्घटना में मृत्यु पर राशि की सहायता
4. शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थय केन्द्रो में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति अधिकतम राशि प्रति वर्ष सहायता.
5. महिला के परिवार के किसी की मृत्यु होने पर क्रिया कर्म हेतु राशि की अनुग्रह राशि.